दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मचा देशभर में हंगामा

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नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025(सचित गौतम)
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और विवादित फैसले में दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी, टीकाकरण और स्थायी रूप से डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में इन कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस आदेश को लागू करने के लिए अधिकारियों को सिर्फ आठ हफ्तों का समय दिया गया है।

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में करीब 10 लाख से अधिक आवारा कुत्ते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को शेल्टर में रखना न केवल मुश्किल है, बल्कि इसकी लागत भी लगभग 15,000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

आदेश के पीछे की वजह
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कदम आम जनता, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ताकि रैबीज़ और कुत्तों के हमलों की घटनाओं को रोका जा सके।

विरोध और विवाद
फैसले के बाद सोशल मीडिया और सड़कों पर विरोध की लहर दौड़ गई है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और एनजीओ का कहना है कि यह कदम अमानवीय और अव्यावहारिक है। उनका मानना है कि “कुत्तों को हटाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि नई जगहों से अन्य कुत्ते आ जाएंगे,” जिसे ‘वैक्यूम इफेक्ट’ कहा जाता है।

बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि “दिल्ली के कुत्ते भी दिल्लीवासी हैं” और कोर्ट को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए।

आगे क्या?
फिलहाल, नगर निगम और पुलिस प्रशासन इस आदेश को लागू करने के लिए योजना बना रहे हैं, जबकि एनजीओ और पशु प्रेमी इसके खिलाफ कानूनी और सामाजिक मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं।

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