मतगणना केंद्र के सौ मीटर के दायरे में नहीं होगी एंट्री: राजू

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समूचे पंजाब में थ्री लेयर सिक्योरिटी में होगी गणना

प्रत्येक केंद्र में लगेंगे 14 टेबल

चंडीगढ़, 9 मार्च (आज़ाद वार्ता)

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस.करुणा राजू ने कहा है कि मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे को ‘पैडस्टेरियन ज़ोन’ घोषित किया गया है, जिसके चलते इस क्षेत्र से आगे किसी भी व्यक्ति को गाड़ी लेकर जाने की आज्ञा नहीं होगी।

इसके साथ ही मतगणना केन्द्रों के बाहर त्रिस्तरीय कॉर्डिंग प्वाइंट लगाया गया है।

राजू ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहला कॉर्डिंग प्वाइंट 100 मीटर दायरे की शुरुआत में स्थापित किया गया है, जहां सीनियर मजिस्ट्रेट जरूरत के अनुसार पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहेंगे और भीड़ को नियंत्रित करेंगे। दूसरा कॉर्डिंग प्वाइंट काउंटिंग स्थान के गेट पर होगा, जहां राज्य सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि तीसरा कॉर्डिंग प्वाइंट काउंटिंग हॉल के दरवाज़े पर स्थापित किया गया है, जिसकी सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हवाले की गई है।

उन्होंने बताया कि हरेक मतगणना केंद्र पर भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार अधिक से अधिक 14 मतगणना टेबल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सेवा मतदाताओं को जारी ई.टी.पी.बी. और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों और ई.सी.आई. की हिदायतों के अनुसार प्राप्त बैलेट पेपरों की गिनती के लिए अलग तौर पर टेबल लगाए जाएंगे।

राजू ने बताया कि पंजाब राज्य में जि़ला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतगणना के मद्देनजऱ जि़लों में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा धारा 144 लागू की गई है, जिसके चलते मतगणना केंद्र के बाहर लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतगणना के उपरांत विजेता उम्मीदवार या उसका आधिकारिक प्रतिनिधि सिर्फ दो व्यक्तियों को साथ ले जाकर चुनाव सम्बन्धी सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। राजू ने बताया कि मतगणना वाले दिन भाव 10 मार्च, 2022 को सरकार द्वारा मतगणना मुकम्मल होने तक ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।

डॉ. राजू ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्र में मोबाइल टेलीफोन/आई पैड, लैपटॉप या कोई भी अन्य इस तरह का विद्युत यंत्र जो कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हो, को मतगणना केंद्र के अंदर ले जाने की मनाही है। उन्होंने कहा कि यह मनाही के आदेश आयोग द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्ज़र्वर पर लागू नहीं होंगे।

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