राज्यपाल ने सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन बिल पर किए हस्ताक्षर, राष्ट्रपति को भेजा गया बिल

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जयपुर : किसानों की जमीन नीलामी मामले में जिस बिल को लेकर सीएमओ (CMO)और राजभवन आमने सामने हुआ था. उस पर अब राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. बिल वापस सरकार को भेज दिया गया है.

सरकार इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी. जहां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 में संशोधन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो प्रदेश में कॉमर्शियल बैंक कृषि ऋण नहीं चुकाने पर 5 एकड़ तक की कृषि जमीन का नीलाम नहीं कर सकेंगे.

सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई थी
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के बाद राज्य सरकार नवम्बर 2020 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 में संशोधन विधेयक लेकर आई थी. हालांकि ये अधिनियम केंद्र सरकार का है. जिसमें केंद्र सरकार ही संशोधन कर सकती है. राज्य सरकार चाहे तो इसमें संशोधन कर राज्य में लागू कर सकती है. इसी के तहत राज्य सरकार विधानसभा में इसे लेकर आई थी. राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं मिलने से इसे केंद्र को नहीं भेजा गया. हाल ही में किसानों की जमीन नीलामी का मामला उठा तो सरकार ने राजभवन पर फाइल की मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया था. जिसके बाद राजभवन ने भी स्पष्ट किया था कि रोडा एक्ट की कोई फाइल राजभवन नहीं भेजी गई है. इसके बाद सीएम गहलोत ने नीलामी और कुर्की रोकने के लिए कलक्टरों को निर्देश जारी किए थे.

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