पंजाब सरकार की अपने कर्मचारियों को दो टूक, वेतन चाहिए तो पहले जमा कराएं ‘वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट’

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कोरोना के खतरे और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच  पंजाब राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि अगर सरकारी कर्मचारियों को वेतन चाहिए तो उन्हें पहले अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा. बयान में ये भी कहा गया है कि किसी को कोरोना वैक्सीन के टोनों टीके लगे हो सकते हैं तो किसी को एक टीका लगा हो सकता है. लेकिन वेतन के लिए कर्मचारियों को अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पंजाब सरकार के जॉब पोर्टल पर अपलोड करना होगा. वहीं पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी टीकाकरण प्रमाणपत्र को वेतन वाले पोर्टल पर नहीं डालेंगे, उनकी सैलरी भी रूक जाएगी.

सरकार का आदेश एक या दोनों डोज लेने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा

बता दें कि पंजाब सरकार का अपन कर्मचारियों को दिया गया ये आदेश एक या दोनों डोज लेने वालों पर लागू होगा. हालांकि, सरकारी आदेश में यह जिक्र नहीं किया गया है कि जिन कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

पंजाब सरकार ने ओमिक्रोन के बढते मामलों के बीच सख्त नीति जारी की है

 गौरतलब है कि लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करने की पंजाब की सख्त नीति ऐसे समय में आई है जब कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रोन स्ट्रेन को लेकर बड़ी चिंता है, जिसे काफी ज्यादा संक्रामक माना  जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि टीकाकरण प्रमाण पत्र को पंजाब सरकार की IHRMS यानी इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसॉर्स मैनेजमेंट सिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. यहा सॉफ्टवेयर वेतन भुगतान और सेवानिवृत्ति लाभ निकासी को सुव्यवस्थित करता है. सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए, वेतन ऑटोमैटिक रूप से केवल कर्मचारी के नामित बैंक खाते के खाते में जमा किया जाता है.

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