मिशन स्वच्छता सर्वेक्षण 2022स्वच्छता नियमों की पालना न करने के लिए शहर की 4 सोसाइटियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत नोटिस जारी

चण्डीगढ़, 25 नवंबर(केवल भारती)
चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 4 सोसाइटियों, जिसमें बी.एस.एन.एल. सोसाइटी, सैक्टर 50, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, सैक्टर 50, पुष्पक सोसाइटी, सैक्टर 49 और केंद्रीय विहार सोसाइटी, सैक्टर 48, चण्डीगढ़ को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं।
बीते कल हुई स्वच्छ सर्वेक्षण समीक्षा बैठक के दौरान इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूटी, चण्डीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार श्री धरम पाल, आईएएस ने मैंबर सचिव, सी.पी.सी.सी. को हिदायत की थी कि वह इन सोसाइटियों को नोटिस जारी किए जाएँ और इसके साथ ही उल्लंघन करने वाली सोसाइटियों के बाहर ‘नॉन-कॉम्पलायंस सोसाइटी’ दर्शाने वाले बोर्ड लगाए जाएँ।
सी.पी.सी.सी. के मैंबर सचिव श्री देबेंद्र दलाई, आईएफएस, चीफ़ कंजरवर ऑफ फॉरेस्ट, चण्डीगढ़ द्वारा भेजे गए नोटिस के मुताबिक यह देखा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 में दर्शाए गए वेस्ट जनरेटरों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सोसाइटियों द्वारा म्युंसीपल सॉलिड वेस्ट का सही ढंग से निपटान नहीं किया जाता।
इन 4 सोसाइटियों को ताकिद की गई है कि वह उक्त नियमों की पालना की जाए और इस सम्बन्धी की गई कार्रवाई की जानकारी इस नोटिस के जारी होने के 7 दिनों के अंदर-अंदर चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति को नगर निगम, चण्डीगढ़ को भेजा जाए। उक्त नियमों की पालना करने में असफल रहने की सूरत में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत कार्रवाई और सोसाइटियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
नियमों के अनुसार, 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले सभी गेट्ड कम्यूनिटियों और संस्थाओं, ठोस अवशेष प्रबंधन नियमों की नोटीफिकेशन की तारीख़ से एक साल के अंदर और स्थानीय संस्था के सहयोग से कूड़े (गीले, सूखे, घरेलू और सैनीटरी वेस्ट) को निर्धारित किए गए नियमों के अंतर्गत जनरेटरों के द्वारा मौके पर ही अलग करने को सुनिश्चित बनाएंगे। इसके साथ ही अलग-अलग कूड़े को विभिन्न ढंगों के द्वारा एकत्र करने की सुविधा देता है, रीसाईकल करने योग्य सामग्री या तो सरकारी कूड़ा उठाने वालों या अधिकृत रीसाईकलरों को व्यवस्था प्रदान करता है। बायो-डिगरेडेबल वेस्ट (गीला कूड़ा) को जहाँ तक संभव हो सके कॉम्पलैक्स के अंदर खाद या बायो-मिथेनेशन के द्वारा प्रोसेस, ट्रीट और निपटाया जाएगा। इसके अलावा बाकी बचा हुआ अवशेष (सूखा, घरेलू और सैनेटरी कूड़ा) स्थानीय संस्था के निर्देशों के मुताबिक कूड़ा एकत्र करने वालों या एजेंसी को देना होगा।