पूर्व सीएम चन्नी के भांजे भूपिंदर हनी को बड़ी राहत, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी सशर्त नियमित जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह हनी को बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हनी को सशर्त नियमित जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने शुक्रवार को भूपिंदर सिंह हनी द्वारा अपनी नियमित जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हनी को सशर्त नियमित जमानत देते हुए साथ ही आदेश दे दिए है कि हनी के खिलाफ दायर इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) जब भी उसे मामले की जांच के लिए बुलाए तो उसे जांच में शामिल होना होगा और साथ ही वह अदालत की इजाजत के बिना विदेश नहीं जाएगा और अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाएगा। हाईकोर्ट ने ईडी को छूट दी है कि वह हनी को दी गई इस नियमित जमानत को रद्द किए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर कर सकती है।अवैध माइनिंग के मामले में 2018 में दर्ज एक मामले में ईडी ने पिछले साल 30 नवंबर को भूपिंदर सिंह हनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में दो से अधिक महीनों की जांच के बाद ईडी ने जब रेड की तो दस करोड़ रुपये सहित कई अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए। इसके बाद ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी को 3 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था।
भूपिंदर सिंह हनी ने पहले ईडी के विशेष जज से अपनी नियमित जमानत दिए जाने की मांग की थी लेकिन उनकी यह याचिका सात मई को खारिज कर दी गई थी। ऐसे में अब भूपिंदर सिंह उर्फ हनी ने अपनी नियमित जमानत की मांग को लेकर सीनियर एडवोकेट बिपिन घई के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले के दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।