राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक

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नई दिल्ली,चंडीगढ (आज़ाद वार्ता)

मोदी सरनेम केस में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को बड़ी राहत दी है।

कोर्ट ने उन्हें मिली सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की ओर से सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी की।

राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने ‘मोदी’ उपनाम के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल की संसद सदस्यता खत्म होग गई थी। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ पहले सूरत के अपर कोर्ट में फिर गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।

गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।

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