शाह का तोहफा: चंडीगढ़ में एक अप्रैल से केंद्रीय सेवा नियम होंगे लागू, कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ

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करीब 480 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने रविवार को सिटी ब्यूटीफुल पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ प्रशासन के हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया।

धनास स्थित पुलिस हाउसिंग कांप्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर शाह ने घोषणा की है कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों पर अब केंद्रीय सेवा नियम लागू होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। अब इसका लाभ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को मिलेगा।

अमित शाह ने कहा कि वह चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को एक शुभ समाचार देना चाहते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्र की सेवा नियमों के साथ जोड़ने का फैसला लिया गया है। इससे कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से 60 वर्ष हो जाएगी। वहीं, शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कर्मचारी व अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 हो जाएगी।

वहीं, कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ते के भी हकदार हो जाएंगे। इसके अलावा केंद्र के कर्मचारियों की तरह चंडीगढ़ की महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी। शाह ने कहा कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और कर्मचारियों को एक अप्रैल 2022 से इसका लाभ मिलने लगेगा।

वर्ष 2020 में शुरू हुई थी कवायद, कानूनी राय में मिली थी पंजाब सेवा नियम अपनाने की सलाह
यूटी प्रशासन ने वर्ष 2020 में तीन मुद्दों पर कानूनी राय मांगी थी। इनमें से एक पंजाब सेवा नियम को मानने को लेकर था। दूसरा यह था कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशासन पंजाब सेवा नियम को ही माने लेकिन रिटायरमेंट उम्र केंद्रीय सेवा नियम के अनुसार तय हो। इस पर कहा गया है कि किसी भी सेवा नियम में से ‘पिक एंड चूज’ नहीं कर सकते हैं।

अगर अपनाते हैं तो पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी जानकारी मांगी थी कि क्या चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय सेवा नियम को मानना सही होगा। इस पर कानूनी सलाह दी गई थी कि इसे लागू करने में कई तरह की कानूनी अड़चनें हैं क्योंकि साल 1992 में चंडीगढ़ ने केंद्रीय कैबिनेट से पास होने के बाद पंजाब सेवा नियम को अपनाया था। प्रशासन ने इस कानूनी राय को दिल्ली भेज दिया था और फैसला गृहमंत्री पर छोड़ दिया था।

केंद्रीय सेवा नियम लागू होने पर कर्मचारियों को ये लाभ मिलेंगे

  • सेवानिवृत्ति की उम्र अब 60 वर्ष होगी, प्रोफेसर आदि की 65 हो जाएगी
  • शिक्षकों को सफर करने के लिए भत्ता मिलेगा, लगभग 4000 रुपये प्रतिमाह तक
  • पे-स्केल और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलेगा
  • स्कूलों में अब उप प्राचार्य का पद होगा, इसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होगी
  • महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी
  • कक्षा-12 तक दो बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा भत्ता मिलेगा

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